बिलासपुर

कलेक्टर के आदेश पर खाली हुई सरकारी के साथ निजी जमीन,तहसीलदार ने चलाया अतिक्रमण पर बुलडोजर, रसूखदार का निर्माण ध्वस्त।

बिलासपुर— सीपत तहसीलदार ने कलेक्टर और एसडीएम आदेश पर पंधी खजूरी स्थित सरकारी जमीन को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया है। बताते चलें कि सड़क किनारे स्थित सरकारी जमीन पर पाटलीपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष धर्मेन्द्र दास और नरेन्द्र दास ने कब्जा किया था। जानकारी के बाद एसडीएम अमित सिन्हा ने कलेक्टर आदेश पर रिकार्ड दुरूस्त कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने सरकारी के साथ निजी जमीन को भी बुलडोजर कार्रवाई कर आजाद कराया है।

कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर सीपत तहसील स्थित पंधी खजुरी गांव में अतिक्रमण किये गए सरकारी जमीन को एसडीएम ने खाली करवाया है। तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने बुलडोजर चलाकर सरकारी पर बनाये गए निर्माण को ध्वस्त किया है। साथ ही कोर्ट आदेश का पालन करते हुए तहसीलदार ने एसडीएम आदेश पर निजी जमीन पर किये गये बलात कब्जे को खाली कराया है।

जानकारी देते चलें कि कोरोना काल के काल दौरान पंधी खजुरी स्थित सड़क से लगी सरकारी जमीन पर पाटलीपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष धर्मेन्द्र दास और नरेन्द्र दास के खाते में चढ़ गया। कब्जा की गयी सरकारी जमीन से लगी दोनों की निजी जमीन स्थित है। मामले में शिकायत के बाद कलेक्टर आदेश पर सुनवाई कर मस्तूरी एसडीएम अमित सिन्हा ने दर्ज रोड रास्ता की जमीन को अवैध कब्जे से हटाया और सरकारी जमीन को शासन के खाते में चढ़ाया। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाये गए निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंगलवार को आदेश पर अमल करते हुए सीपत तहसीलदार ने बाउन्ड्रीवाल समेत अन्य निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर संजय दुआ की खसरा नम्बर 89/5,89/8 और 89/9 की जमीन पर कब्जा कर बनाए गये डेयरी को भी हटाया गया। यद्यपि डेयरी को पहले ही हटा लिया गया था। लेकिन अभी तक पाटलीपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष धर्मेन्द्र दास ने कब्जा नही छोड़ा था। एसडीएम आदेश पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण पर बुलडोजर चलाया। करीब पांच एकड़ जमीन खाली कराया।

एसडीएम मस्तूरी ने कहा कि कलेक्टर महोदय का स्पष्ट आदेश है कि सरकारी जमीन पर किसी को बलात अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। आदेश मिलने पर हमने अभियान चलाकर तहसीलदार ने अतिक्रमण खाली कराया है। साथ ही सख्त निर्देश भी दिया गया है कि नियम के खिलाफ किए गये किसी भी अतिक्रमण को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई करेंगे।

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