बिलासपुर

छत्तीसगढ़: टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट का नया आदेश; डीएड के साथ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है।

🔴बीएड डिग्रीधारियों ने लगाई नई याचिका🔴

इधर, स्वाति देवांगन समेत कई बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी।

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने बीएड से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है। लेकिन, पहले अपने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। लेकिन, काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता डीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

🔴5 के बजाए 10 फरवरी से होगी काउंसिलिंग🔴

बता दें राज्य शासन पहले डीएड अभ्यर्थियों के लिए 5 फरवरी से काउंसिलिंग करने जा रही थी, जिसे बढ़ा कर अब 10 फरवरी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी ऐसे अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड किया है।

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