
नई दिल्ली । जीएसटी में बड़े बदलाव के तहत वाहनों और आवासीय घरों पर जीएसटी में भी बदलाव किए गए हैं। सीमेंट, जो निर्माण के लिए एक प्रमुख सामग्री है, पर कर की दर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
⚫छोटे वाहनों पर कर की दरों में भी की गई कमी⚫
छोटे वाहनों पर भी कर की दरें कम कर दी गई हैं। 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों और छोटी कारों पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18% के स्लैब में आएंगे। ऑटो पार्ट्स, जिन पर पहले अलग-अलग दरें थीं, अब 18% की एक समान दर से कर लगेगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 18% होगा। 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों और निजी इस्तेमाल के लिए विमानों पर 40% जीएसटी लगेगा। 1,200 सीसी से अधिक पेट्रोल और 1,500 सीसी से अधिक डीजल वाली सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा।
⚫जीएसटी कानून लागू होने के बाद सबसे बड़े बदलावों को हरी झंडी⚫
इन परिवर्तनों को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इसके सबसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए उच्च कर स्लैब बनाकर, जबकि आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर दरों को कम करके, सरकार का लक्ष्य प्रणाली को सरल बनाना और घरों के लिए लागत कम करना है।




